Study Guide · Chapter 1
विविध सामान्य ज्ञान — राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक दल एवं संवैधानिक प्रावधान
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भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
| प्रतीक | नाम | विवरण |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय ध्वज | तिरंगा | 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया |
| राष्ट्रीय प्रतीक | अशोक स्तंभ (सारनाथ) | 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया; मूल वाक्य 'सत्यमेव जयते' |
| राष्ट्रगान | जन गण मन | रवींद्रनाथ टैगोर रचित; 24 जनवरी 1950 |
| राष्ट्रगीत | वंदे मातरम् | बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचित |
| राष्ट्रीय पशु | बाघ | 1972 में घोषित |
| राष्ट्रीय पक्षी | भारतीय मोर | 1963 में घोषित |
| राष्ट्रीय पुष्प | कमल | - |
| राष्ट्रीय वृक्ष | बरगद | - |
| राष्ट्रीय जलीय जीव | गंगा डॉल्फिन | 2009 में घोषित |
| राष्ट्रीय फल | आम | - |
राजनीतिक दलों की मान्यता — चुनाव आयोग के नियम
भारत निर्वाचन आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को 'राष्ट्रीय दल' व 'राज्य दल' मान्यता देता है।
राष्ट्रीय दल का दर्जा (इनमें से कोई एक शर्त)
- 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% तथा किन्हीं राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें; अथवा
- लोकसभा की कुल सीटों का 2% (11 सीटें), 3 राज्यों से; अथवा
- 4 राज्यों में 'राज्य दल' मान्यता प्राप्त हो।
मौलिक कर्तव्य
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत जोड़े गए। मूलतः 10 थे; 86वें संशोधन (2002) से 11वां जुड़ा। सोवियत संविधान से प्रेरित; न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।
राज्य के नीति निदेशक तत्व
संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36-51 में वर्णित; आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (अनुच्छेद 37)। समाजवादी, गांधीवादी व उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत।
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