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Study Guide · Chapter 1

विविध सामान्य ज्ञान — राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक दल एवं संवैधानिक प्रावधान

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भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

प्रतीकनामविवरण
राष्ट्रीय ध्वजतिरंगा22 जुलाई 1947 को अपनाया गया
राष्ट्रीय प्रतीकअशोक स्तंभ (सारनाथ)26 जनवरी 1950 को अपनाया गया; मूल वाक्य 'सत्यमेव जयते'
राष्ट्रगानजन गण मनरवींद्रनाथ टैगोर रचित; 24 जनवरी 1950
राष्ट्रगीतवंदे मातरम्बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचित
राष्ट्रीय पशुबाघ1972 में घोषित
राष्ट्रीय पक्षीभारतीय मोर1963 में घोषित
राष्ट्रीय पुष्पकमल-
राष्ट्रीय वृक्षबरगद-
राष्ट्रीय जलीय जीवगंगा डॉल्फिन2009 में घोषित
राष्ट्रीय फलआम-

राजनीतिक दलों की मान्यता — चुनाव आयोग के नियम

भारत निर्वाचन आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को 'राष्ट्रीय दल' व 'राज्य दल' मान्यता देता है।

राष्ट्रीय दल का दर्जा (इनमें से कोई एक शर्त)

  • 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% तथा किन्हीं राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें; अथवा
  • लोकसभा की कुल सीटों का 2% (11 सीटें), 3 राज्यों से; अथवा
  • 4 राज्यों में 'राज्य दल' मान्यता प्राप्त हो।

मौलिक कर्तव्य

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत जोड़े गए। मूलतः 10 थे; 86वें संशोधन (2002) से 11वां जुड़ा। सोवियत संविधान से प्रेरित; न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व

संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36-51 में वर्णित; आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (अनुच्छेद 37)। समाजवादी, गांधीवादी व उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत।

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